18 साल, देश का ख्याल
लोकतंत्र में आपकी पहली भागीदारी। यदि आपकी आयु 18 वर्ष हो गई है, तो आज ही फॉर्म 6 भरें और अपने मताधिकार को सुरक्षित करें।
हमारा संविधान, हमारा अधिकार
मतदान: लोकतंत्र की नींव
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अनुच्छेद 326 (Article 326)
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों को वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) के आधार पर कराने का प्रावधान करता है। इसका अर्थ है कि 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान कर सकता है।
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आपका वोट, आपकी शक्ति
- मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक संवैधानिक कर्तव्य भी है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ताकि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाया जा सके।
क्या आप तैयार हैं?
पंजीकरण से पहले पात्रता और दस्तावेजों की जांच करें।
पात्रता (Eligibility)
- आप एक भारतीय नागरिक हैं।
- आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है।
- आप उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं जहां आप आवेदन कर रहे हैं।
आवश्यक दस्तावेज
* सभी फाइलें JPG या PDF फॉर्मेट में (मैक्स 2MB) तैयार रखें।
छात्र चेकलिस्ट
फॉर्म भरने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सब कुछ है।
पंजीकरण प्रक्रिया (Step-by-Step)
लैब में या अपने स्मार्टफोन पर इन चरणों का पालन करें।
1. पोर्टल पर जाएं
Voter Helpline App डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
2. साइन अप (Sign Up)
अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के माध्यम से पासवर्ड सेट करें।
3. फॉर्म 6 चुनें
डैशबोर्ड पर ‘New Registration for General Electors’ (Form 6) पर क्लिक करें।
4. विवरण भरें
अपना राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency) चुनें। व्यक्तिगत विवरण सावधानी से भरें।
5. सबमिट और ट्रैक करें
आधार कार्ड और फोटो अपलोड करें। सबमिट करने के बाद Reference Number का स्क्रीनशॉट जरूर लें।
अभ्यास सत्र: फॉर्म 6 (पूर्ण हिंदी संस्करण)
यह फॉर्म बिल्कुल असली फॉर्म जैसा है। अभ्यास के लिए इसका प्रिंट लें।
सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,
मैं उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता/करती हूं ।
अस्वीकरणः यदि नाम अंग्रेजी में नहीं भरा जाता है, तो उसका सॉफ्टवेयर द्वारा लिप्यंतरण किया जाएगा।
घोषणा
मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार,
(i) मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म का स्थान है :- ग्राम/शहर जिला राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
(ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8 (क) में दिए गए पते वाले स्थान में (मास और वर्ष) से मामूली तौर से निवासी हूँ।
(iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।
(iv) मेरे पास ऊपर 7 ख (i) में उल्लिखित जन्म तारीख/आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः मैंने आयु सबूत के समर्थन में (दस्तावेज का नाम) संलग्न किया है (यदि लागू न हो, तो काट दें)।
(v) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता/करती हूं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।
श्री/श्रीमती/ सुश्री का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।
[आवेदक, आवेदन की प्रास्थिति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।]
प्ररूप 6 आवेदन भरने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
1. सामान्य अनुदेश
- आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को संबोधित करें जहाँ आप सामान्यतः निवास करते हैं।
- आप आवेदन हिंदी (राज्य की राजभाषा) या अंग्रेजी में भर सकते हैं।
- फोटो: सफेद बैकग्राउंड वाली नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज (4.5 cm x 3.5 cm) फोटो चिपकाएं या अपलोड करें। चेहरा सीधा और साफ दिखना चाहिए।
2. नाम और रिश्तेदार (Item 1 & 2)
अपना नाम और रिश्तेदार का नाम सही वर्तनी के साथ लिखें। विवाहित महिलाएं पति का नाम लिख सकती हैं।
3. आधार विवरण (Item 5)
आधार संख्या देना स्वैच्छिक है लेकिन सत्यापन में मदद करता है। यदि आपके पास आधार नहीं है, तो चेकबॉक्स पर निशान लगाएं।
4. जन्म तारीख और सबूत (Item 6 & 7)
जन्म प्रमाण के लिए इनमें से एक दस्तावेज की स्व-प्रमाणित कॉपी संलग्न करें:
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड / पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- 10वीं/12वीं की मार्कशीट
- भारतीय पासपोर्ट
5. पता और सबूत (Item 8)
पते के प्रमाण के लिए इनमें से एक दस्तावेज संलग्न करें:
- पानी/बिजली/गैस का बिल (1 साल पुराना)
- आधार कार्ड / पासपोर्ट
- बैंक पासबुक
- रेंट एग्रीमेंट (किरायेदार के लिए)
* विद्यार्थी अपने हॉस्टल/मैस पते पर भी पंजीकरण करा सकते हैं।
महत्वपूर्ण चेतावनी
घोषणा भाग में कोई भी गलत जानकारी देना कानूनन अपराध है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत इसके लिए 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
ज्ञान की परख: महा-प्रश्नोत्तरी
मतदाता जागरूकता, फॉर्म 6 और संवैधानिक अधिकारों पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न।
क्या आप एक जागरूक मतदाता हैं?
फॉर्म 6, पात्रता और संवैधानिक अधिकारों पर 20 गहन सवालों के जवाब दें।